भारत में ग्रेच्युटी कब मिलती है?
Payment of Gratuity Act कहता है कि ग्रेच्युटी तब मिलती है जब नौकरी कम से कम पाँच साल की लगातार सेवा के बाद खत्म हो। यह सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट, इस्तीफ़े, या दुर्घटना या बीमारी से मौत या दिव्यांगता पर है। मौत या दिव्यांगता पर नौकरी खत्म हो, तो पाँच साल की शर्त नहीं है। कर्मचारी की मौत हो जाए, तो Act ग्रेच्युटी नॉमिनी को देता है। नॉमिनी न हो, तो वारिसों को। Act फ़ॉर्मूला और अधिकतम रकम तय करता है।
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