क्या यूनाइटेड किंगडम में कर्ज देने वाले को मुझे यह बताना होगा कि उसने क्रेडिट क्यों मना किया?
MoneyHelper कहता है कि क्रेडिट मना करने की वजह सिर्फ क्रेडिट प्रदाता जानता है। उसे आपको वजह बतानी जरूरी नहीं। आप पूछ सकते हैं। वही पेज कहता है कि मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री के बाद भी मना हो सकता है। प्रदाता यह भी देखता है कि आप एक और भुगतान कर पाएँगे या नहीं। कानून के मुताबिक, हर क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी को आपकी कानूनी क्रेडिट रिपोर्ट की मुफ्त कॉपी देनी होती है। पेज चार एजेंसियों के नाम लेता है: Experian, Equifax, TransUnion और Crediva। अपनी रिपोर्ट खुद देखना सॉफ्ट सर्च है। इससे आपका स्कोर नहीं बदलता। हार्ड सर्च तब होती है जब आप आवेदन करते हैं। यह रिपोर्ट पर दो साल तक रह सकती है। यह पेज यह नहीं कहता कि आपको मंजूरी मिल जाएगी।
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