यूनाइटेड किंगडम में प्रोबेट क्या है?
प्रोबेट (या letters of administration) वह कोर्ट की प्रक्रिया है जो पुष्टि करती है कि मृत्यु के बाद किसी की संपत्ति कौन संभाल सकता है। हर चीज़ के लिए प्रोबेट ज़रूरी नहीं होता। GOV.UK बताता है कि यह इंग्लैंड और वेल्स में कब लागू होता है।
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